अदालत में हाजिर न होने पर विधायक डॉ. एमपी आर्या के खिलाफ वारंट जारी बरेली। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में
अदालत में हाजिर न होने पर विधायक डॉ. एमपी आर्या के खिलाफ वारंट जारी
बरेली। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में अदालत में हाजिर नहीं होने पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नवाबगंज से भाजपा विधायक डॉ. एमपी आर्या के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान 20 जनवरी 2022 को नवाबगंज में राधा टाकीज बरातघर के सामने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें भारी भीड़ एकत्रित थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट चंदन लाल की तरफ से 21 जनवरी 2022 को नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में डा. एमपी आर्या चुनाव जीतकर विधायक बन गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अदालत की तरफ से विधायक को समन जारी किया गया। इसके बाद भी विधायक अदालत में हाजिर नहीं हुए। शासकीय अधिवक्ता अचिंत द्विवेदी ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने डा. एमपी आर्या के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।